ED ने शिवसेना नेता सूरज चव्हाण की 88.51 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की

ED Shiv Sena UBT leader

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ईडी ने एक बयान में कहा कि इसके मुंबई कार्यालय ने मुंबई में चव्हाण के स्वामित्व वाले एक आवासीय फ्लैट और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कृषि भूखंड के रूप में 88.51 लाख रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोविड-19 अवधि के दौरान प्रवासियों के बीच खिचड़ी के वितरण में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता सूरज चव्हाण की 88.51 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने एक बयान में कहा कि इसके मुंबई कार्यालय ने मुंबई में चव्हाण के स्वामित्व वाले एक आवासीय फ्लैट और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कृषि भूखंड के रूप में 88.51 लाख रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इसमें कहा गया कि यह कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई है। 

चव्हाण को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का करीबी सहयोगी माना जाता है। ईडी ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की प्रारंभिक जांच के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मुंबई के अग्रीपाड़ा पुलिस थाने में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी।

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