एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह जमीन आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट (आरबीईटी) की है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इसे कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह, उनकी पत्नी और उनके द्वारा संचालित एक शैक्षिणक न्यास के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत 1.21 करोड़ रुपये की जमीन कुर्क की है।
एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह जमीन आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट (आरबीईटी) की है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इसे कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।
ईडी ने कहा कि यह जमीन ‘‘पीएमएलए के अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न अपराध की आय’’ थी।
पूर्व सांसद को संघीय जांच एजेंसी ने सात नवंबर को जम्मू में गिरफ्तार किया था। वह डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष भी हैं।
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