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नियामक ने घटना के मद्देनजर सभी विमानन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि उन यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों, जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है।
उड्डयन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मुंबई हवाई अड्डे पर विमान से टर्मिनल पर जाने के दौरान 80 वर्षीय महिला के गिरने के मामले में एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
आरोप है कि महिला को व्हीलचेयर नहीं मिली थी और गिरने की वजह से उसकी बाद में मौत हो गई थी।
डीजीसीए ने एयर इंडिया से मामले में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
डीजीसीए ने शुक्रवार को बताया कि उसने नागरिक उड्डयन जरूरतों (सीएआर) के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
विमानन कंपनी को सात दिन में जवाब देने को कहा गया है।
नियामक ने घटना के मद्देनजर सभी विमानन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि उन यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों, जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है।
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