Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायुप्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त नजर आया.
Supreme Court Hearing On Delhi Air Pollution (Photo Credit: File)
highlights
- दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त सर्वोच्च न्यायालय
- जिन किसानों ने जलाई पराली, उन्हें नहीं मिलेगा एमएसपी का लाभ
New Delhi:
Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने चिंता जाहिर की है. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने वाले किसानों को लेकर भी सख्त नजर आया. मंगलवार को वायु प्रदूषण सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाए. दरअसल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और उससे सटे इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पड़ोसी राज्यों की ओर से जलाई जा रही पराली को लेकर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार रोके जाने के बाद भी कई किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं.
सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने किसानों को लेकर बिहार का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में किसान पराली को जलाते नहीं बल्कि अपने हाथों से काटते हैं उसी तर्ज पर पंजाब और हरियाणा के किसान भी पराली का इंतजाम करें.
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पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा
सुनवाई पहले पंजाब सरकार की ओर से भी शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर किया गया था. इस हलफनामे में पंजाब की आप सरकार ने कहा कि पराली जलाए जाने को लेकर 2 करोड़ जुर्माना अब तक वसूला जा चुका है. यही नहीं पंजाब के 6 जिले पूरी तरह पराली मुक्त हो चुके हैं. पंजाब सरकार ने कोर्ट में ये जानकारी भी दी कि पराली जलाने वालों के खिलाफ अब तक 100 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं.
पंजाब सरकार ने कहा कि, पराली जलाने के मामले दिल्ली और पंजाब में कम है बल्कि अन्य पड़ोसी राज्यों में ज्यादा हैं. हालांकि कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से राजनीति ना करने को कहा. इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी माना कि खेतों में आग लगने की घटनाओं में कमी देखने को मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे और बीमार लोग पराली से काफी प्रभावित हो रहे हैं और पराली जलाने में अब तक ज्यादा कमी नहीं देखने को मिली है. न्यायाधीश संजय किशन कौल ने कहा कि ऐसी फसलों पर इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) दिया जाए जिनके अपशिष्ट जलाने की जरूरत ही नहीं पड़े. उन्होंने कहा कि ये राशि एमएसपी की तरह होनी चाहिए.
इसके अलावा कोर्ट ने साफ कहा कि, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें आर्थिक लाभ नहीं मिलना चाहिए. पराली जलाने वाले किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलना चाहिए.
First Published : 21 Nov 2023, 01:03:03 PM