राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने उत्तरी दिल्ली में एक सड़क पर नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों को धक्का देने और लात मारने वाले एक उप-निरीक्षक को तलब करने और उस पर मुकदमा चलाने का अनुरोध करने वाली याचिका कीसुनवाई के दौरान पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।
यह घटना आठ मार्च को दोपहर करीब दो बजे इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास जुमे की नमाज के दौरान हुई थी। इस कथित कृत्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनोज कौशल ने कहा, ‘‘दलीलें सुन ली गई हैं। संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) से एक मई को कार्रवाई रिपोर्ट मांगी जाए।’’
वकील फराज खान ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी के इस ‘‘बेतुके कृत्य’’ ने लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के अलाव समाज में सद्भाव और शांति को बिगाड़ने का काम किया।
याचिका में अदालत से आरोपी को तलब करने, उस पर मुकदमा चलाने और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, उपनिरीक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया था।
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