DDA ने अवैध बताते हुए महरौली में मस्जिद गिरा दी, ASI के रिकॉर्ड में एक सदी पहले किया गया था सूचीबद्ध

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30 जनवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आरक्षित वन क्षेत्र संजय वन में अखूंदजी मस्जिद और एक मदरसे को अवैध संरचना बताते हुए तोड़ दिया। डीडीए ने कहा कि धार्मिक प्रकृति की अवैध संरचनाओं को हटाने की मंजूरी धार्मिक समिति द्वारा दी गई थी, जिसकी जानकारी 27/01/2024 की बैठक के मिनट्स के जरिए दी गई थी।

महरौली में अखुंदजी मस्जिद का निर्माण कब हुआ, इस बारे में कोई निश्चित नहीं है। लेकिन अखोंदजी की मस्जिद को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी द्वारा 1922 के प्रकाशन में सूचीबद्ध किया गया था, जिसने दर्ज किया था कि हालांकि इसके निर्माण की तारीख अज्ञात थी। मस्जिद की मरम्मत 1270 एएच (1853-4 ईस्वी) में की गई थी। और यह एक पुरानी ईदगाह के पश्चिम में स्थित है जो 1398 ईस्वी में तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय अस्तित्व में थी। 30 जनवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आरक्षित वन क्षेत्र संजय वन में अखूंदजी मस्जिद और एक मदरसे को अवैध संरचना बताते हुए तोड़ दिया। डीडीए ने कहा कि धार्मिक प्रकृति की अवैध संरचनाओं को हटाने की मंजूरी धार्मिक समिति द्वारा दी गई थी, जिसकी जानकारी 27/01/2024 की बैठक के मिनट्स के जरिए दी गई थी।

31 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए से स्पष्टीकरण मांगा कि उसने किस आधार पर मस्जिद को ध्वस्त किया, और क्या विध्वंस कार्रवाई करने से पहले कोई पूर्व सूचना दी गई थी। हाई कोर्ट ने डीडीए को एक हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है और अगली सुनवाई 12 फरवरी को होनी है। इतिहासकारों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि संजय वन को 1994 में ही आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था, तो पुरानी मस्जिद अतिक्रमण कैसे हो सकती है।  

संजय वन पर डीडीए के अपने दस्तावेज़ में कहा गया है कि संजय वन दिल्ली के महरौली/दक्षिण मध्य रिज का एक हिस्सा है। इस विरासत को संरक्षित करने और हरित पट्टी में विकसित करने के लिए 70 के दशक में डीडीए ने 784 एकड़ के इस क्षेत्र को बनाया था जिसे अब संजय वन कहा जाता है। कोई अरुणा आसफ अली मार्ग से या कुतुब संस्थागत क्षेत्र से संजय वन (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत 1994 की अधिसूचना के अनुसार एक अधिसूचित आरक्षित वन) तक पहुंच सकता है। 1922 में प्रकाशित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहायक अधीक्षक मौलवी जफर हसन द्वारा लिखित ‘मुहम्मडन और हिंदू स्मारकों की सूची, खंड III के अनुसार, अखोंदजी की मस्जिद ईदगाह के पश्चिम में लगभग 100 गज की दूरी पर थी। यह तब अस्तित्व में आया जब 1398 ई. में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। इसमें मस्जिद के बारे में यह दर्ज किया गया: “निर्माण की तारीख अज्ञात, मरम्मत की तारीख 1270 एएच (1853-4 ईस्वी)। 

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