Court Verdict in Rape Case: महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने मानसिक दिव्यांग लडक़ी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त भवानी सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने चालीस वर्षीय इस अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लडकियों की सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है. जहां लडक़ी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है.
वहां उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है. अदालत ने कहा कि मामले में एक ऐसा ऑटो चालक है, जिसमें अपनी जिम्मेदारी समझी और दूसरी और अभियुक्त है, जिसने मानसिक दिव्यांग लडकी को अपनी वासना का शिकार बनाया. ऐसी घटनाओं से प्रत्येक महिला के मन में सजा के लोगों के प्रति भय की भावना उजागर होती है और महिला प्रत्येक पुरुष के प्रति डर का भाव लेकर जीती है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 28 जुलाई, 2020 की रात ऑटो चालक जब्बार रात करीब एक बजे ओटीएस चौराहा से रेलवे स्टेशन जा रहा था.
यह भी पढ़े- Rajasthan- उदयपुर में परिणीति-राघव इस दिन लेंगे सात फेरे, लीला पैलेस में होंगी शादी की रस्में
ओटीएस चौराहे के पास उसे सडक़ पर एक व्यक्ति लडक़ी के साथ नजर आया. सवारी लेने की आशा में जब्बार उनके पास गया तो व्यक्ति ने लडकी को अपनी बेटी बताया और अस्पताल छोडने की बात कही. इस पर जब्बार वहां से आगे चला गया. आगे जाकर उसने पीछे मुडकर देखा तो व्यक्ति उस लडक़ी को लेकर नाले की तरफ जा रहा था. इस पर ऑटो चालक पास के कार्यालय के बाहर खड़े गार्ड व अन्य लोगों को लेकर नाले में गया. जहां अभियुक्त उसके साथ दुष्कर्म करता मिला. इस पर फोन कर घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.