विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जब जांच एजेंसी ने उन्हें पहले दी गई हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर अदालत के सामने पेश किया। इस बीच, संजय सिंह के वकील ने अदालत से उन्हें महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह और अन्य द्वारा लिखी गई 16 अलग-अलग किताबें ले जाने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अदालत कक्ष में राजनीतिक भाषण नहीं देने की चेतावनी दी और कहा कि अगर ऐसे भाषण दिए जाते हैं, तो अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी का निर्देश देगी। न्यायाधीश ने यह टिप्पणी तब की जब संजय सिंह ने अदालत के समक्ष दावा किया कि ईडी ने “अडानी के खिलाफ” एजेंसी को दी गई उनकी शिकायत पर काम नहीं किया। न्यायाधीश ने कहा, “कोई असंबद्ध मामला नहीं है। यदि आप अडानी और मोदी पर भाषण देना चाहते हैं। मैं अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहूंगा।”
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जब जांच एजेंसी ने उन्हें पहले दी गई हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर अदालत के सामने पेश किया। इस बीच, संजय सिंह के वकील ने अदालत से उन्हें महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह और अन्य द्वारा लिखी गई 16 अलग-अलग किताबें ले जाने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया। अदालत ने उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार किताबें और दवाएँ ले जाने की अनुमति दी। अदालत कक्ष में पेशी के दौरान आप नेता संजय सिंह ने दावा किया कि पहले दी गई हिरासत में उनसे पूछताछ के दौरान ईडी ने गैर-गंभीर और असंबंधित सवाल पूछे थे।
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई रिमांड को भी चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 अक्टूबर, 2023 को संजय सिंह को उनके दिल्ली आवास पर ईडी अधिकारियों द्वारा एक दिन की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह की पार्टी के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी इसी साल मार्च में इसी शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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