Chandigarh mayoral polls: ‘अमान्य’ किए गए 8 वोटों को SC ने ठहराया वैध, दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश

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सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा विरूपित किए गए मतपत्रों को वैध मानते हुए चुनाव के दौरान डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 ‘अमान्य’ मतपत्रों को वैध मानकर पुनर्मतगणना का निर्देश दिया। ये 8 वोट आम आदमी पार्टी (AAP) को पड़े। सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा विरूपित किए गए मतपत्रों को वैध मानते हुए चुनाव के दौरान डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए।

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