CBI को हाईकोर्ट से झटका, झारखंड सरकार को मिली राहत

Ranchi:

सीबीआई को साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में बड़ा झटका लगा है. राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में सीबीआई जांच को ऑनलाइन बहस करते हुए अवैध करार दिया. वहीं, दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने हाईकोर्ट में यह भी बताया कि बिना सरकार की अनुमति के सीबीआई ने जांच शुरू कर दी और किसी कोर्ट ने भी सीबीआई को जांच के आदेश नहीं दिए थे. इसलिए इस पर रोक लगना चाहिए. 

सीबीआई को झारखंड हाईकोर्ट से झटका

आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में पहले ही सीबीआई की जांच पर रोक लगा चुकी है. जिसमें कहा गया था कि अगर नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में शुरुआती जांच में कुछ मिलता है तो आगे बढ़ सकते हैं. वहीं, इस फैसले के बाद सीबीआई की तरफ से कोर्ट में आदेश में संसोधन करने के लिए याचिका दाखिल की गई. जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि आप आदेश में संसोधन की मांग क्यों कर रहे हैं और अगर कुछ तथ्य है तो आप आगे बढ़ सकते हैं. जिस पर सीबीआई ने पीई के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी. जिसका झारखंड सरकार ने विरोध किया है.

हाईकोर्ट ने फैसले को रखा सुरक्षित

वहीं, झारखंड सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि यदि पीई में सीबीआई के हाथ कुछ भी तथ्य मिला है तो सरकार से अनुमति लेकर प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बिना सरकार से अनुमति लिए सीधे ही प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो गलत है. वहीं, जस्टिस नारायण प्रसाद ने झारखंड सरकार और सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है. झारखंड में चंपई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जारी है. मंत्रिमंडल की नई सूची में कई बदलाव किए गए हैं. हमेंत के भाई बसंत सोरेन ने भी मंत्री की शपथ ली है. इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 9 विधायकों ने मंत्री की शपथ ली है.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *