BPSC शिक्षकों को ज्वाइनिंग से पहले देना होगा रिजाइन ? जानें क्या है नया फरमान

Bihar Teacher News: बिहार में नए-नए भर्ती हुए शिक्षकों के लिए रिजाइन करने पर ज्वाइनिंग लेटर मिलने का फरमान बदल गया है. अब ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले रिजाइन नहीं करना होगा. सिर्फ अनापत्ति प्रमाण पत्र ही जमा करना होगा. दरअसल पहले कहा गया था कि जो नवनियुक्त शिक्षक कहीं प्राइवेट या सरकारी जॉब कर रहे हैं उन्हें पहले रिजाइन करना होगा. इसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा. . बिहार में चल रही शिक्षक भर्ती के पहले फेज में एक लाख 20 हजार 336 शिक्षकों का फाइनल सेलेक्शन हुआ है. इनमें से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं न कहीं प्राइवेट या सरकारी जॉब कर रहे हैं. ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कहा गया था कि पहले पिछली नौकरी से इस्तीफा देना होगा उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा.

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ को निर्देशित किया गया था कि वे नवनियुक्त शिक्षकों से पहले रिजाइन और वरमण पत्र (नियोजित शिक्षकों के लिए) और अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा कराएं. इसके बाद ही ज्वाइन कराया जाएगा.

30 नवंबर तक जमा करना है अनापत्ति प्रमाण पत्र

बिहार के शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नवनियुक्त शिक्षकों को हर हाल में 30 नवंबर तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा. पूर्व नियोजित शिक्षकों को अपने पुराने स्कूल के प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र लेकर आएंगे कि उनके खिलाफ किसी तरह का मामला लंबित नहीं है.

14 राज्यों के युवा बने हैं टीचर

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में नियुक्त पत्र बांटते समय कहा था कि बड़ी संख्या में लोग सेना, अर्धसैनिक बलों, रेलवे और बड़ी-बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़कर टीचर बने हैं. सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक बिहार में जिनकी टीचर पद पर भर्ती हुई है उनमें से 12 फीसदी बिहार के अलावा अन्य 14 राज्यों के हैं.

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Tags: Bihar News, BPSC, Government teacher job

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