
नियमों का पालन कराने नोटिस और जुर्माने का प्रावधान
भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन लगातार हादसों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। 63 साल पुराने संयंत्र के अंदर बढ़ते हादसे सेल और बीएसपी प्रबंधन के लिए चुनौती का विषय बना हुआ है। अब इन हादसों को रोकने के लिए प्रबंधन ने कड़ा रवैया अपनाया है। इसके तहत अब सेफ्टी डिपार्टमेंट पहली बार गलती करने वाले कार्मिकों को नोटिस थमायेगा। इसके बाद भी गलती सामने आने पर उससे जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन तीसरी बार गलती दोहराने पर परिवार के साथ ऑफिस बुलाया जाएगा।

पत्नी के सामने लगाई जाएगी कर्मचारी, अधिकारी को फटकार
भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर विभागों में लगातार लापरवाही पूर्वक कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारी जो 2 से अधिक बार अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और किसी बड़े हादसे को दावत देते हैं। उन कार्मिकों को विभाग परिवार सहित दफ्तर बुलाएगा और पत्नी के सामने कर्मचारी के लापरवाही की जानकारी देकर फटकार भी लगाई जाएगी। जिससे कर्मचारी पर सेफ्टी के प्रति परिवार का दबाव भी बना रहेगा।

इन बड़े हादसों के बाद भी नहीं हो पाया सुधार
साल 2016 के जून में पम्प हाउस गैस रिसाव हादसे में 4 और 9 अक्टूबर साल 2018 के एनर्जी डिपार्टमेंट के अग्निकांड में 14 कर्मचारियों को जान गंवानी पड़ी थी। इसके अलावा 15 कर्मचारी घायल हुए थे। इसके बाद भी लगातार हादसों में मौत का सिलसिला जारी है। 63 साल पुराने संयंत्र के स्ट्रक्चर भी जर्जर हो चुके हैं। प्रबंधन भी कम लागत में अधिक उत्पादन की नीति पर काम कर रहा है। कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। बचे हुए निष्ठावान कर्मचारियों पर उत्पादन का दबाव है।

सजा और इंक्रीमेंट रोकने की होगी कार्रवाई
जनसम्पर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सेफ्टी गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर अब तक 900 अधिकारी आउट कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद गलती दोहराने वाले 22 कार्मिकों सेफ्टी इंजीनियरिंग विभाग ईडी से जुर्माने के रूप में अधिकारियों से 500 और कर्मचारियों से ढाई सौ रुपए वसूले जा रहें हैं। चौथी बार गलती करने पर सजा का प्रावधान एवं इंक्रीमेंट रोकने की कार्रवाई की जाएगी।

हादसे रोकने बनाये गए नियमों का करना होगा पालन
बीएसपी में हादसे रोकने के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार अब कोई भी कर्मचारी किसी भी उपकरण को बिना आइसोलेशन के नहीं चालू करेगा। कर्मचारी बिना सेफ्टी गार्ड के कार्य नहीं करेंगे और ना ही अधिकारी उनसे काम लेंगे। ऊंचाई वाले स्थानों पर सेफ्टी गार्ड सुनिश्चित होने के बाद ही कर्मचारियों को भेजा जाएगा। प्लांट के अंदर चार पहिया और दो पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट का उपयोग और निर्धारित गति पर ही वाहन चलाएंगे। इसके अलावा विभाग के अनुसार सेफ्टी नॉर्म्स का पालन कर्मचारियों को करना होगा।