सर्वेश श्रीवास्तव/अयोध्या. अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण का कार्य काफी तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है. निर्माण कार्य की प्रगति को देखते हुए ही यह कहा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और जनवरी 2024 को भगवान राम नव्य मंदिर के भव्य गर्भ ग्रह में विराजमान हो जाएंगे. लेकिन मंदिर निर्माण के साथ-साथ की सुरक्षा और महत्ता को देखते हुए विकास प्राधिकरण ने रामनगरी और उसके आस-पास के क्षेत्रों में होने वाले नव निर्माण को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं.
दरअसल विकास प्राधिकरण ने राम जन्मभूमि के आसपास क्षेत्र में एक निषेधाज्ञा लागू किया है. जिसमें नई नियमावली के अंतर्गत 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरीके के नए निर्माण को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा विशेष परिस्थितियों के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है. जो इस पूरे क्षेत्र का सर्वे करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर के आसपास के क्षेत्रों में किसी प्रकार का निर्माण किया जा सकेगा.
जानिए क्या हैं प्राधिकरण के मानक?
राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के दृष्टि के लिए विकास प्राधिकरण ने नया मानक तय किया है. जिसमें 100 मीटर की परिधि में नए भवन का निर्माण नहीं किया जाएगा. तो वहीं दूसरी तरफ पुराने भवन को जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद हेरीटेज के स्वरूप में विकसित किया जाएगा. राम जन्मभूमि परिसर से 300 मीटर के क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत (7:50 मीटर से 15 मीटर ऊंचे) भवन का निर्माण नहीं हो सकेगा.
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NEWS 18 LOCAL से बात करते हुए विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह बताते हैं कि, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है. इसी वजह से राम मंदिर के आसपास के मंदिर को देखते हुए सुरक्षा तथा पर्यटन की दृष्टि से नई नियमावली बनाई गई है. इसमें राम जन्मभूमि परिसर से 300 मीटर के दायरे तक कोई नया भवन नहीं बनाया जाएगा. मंदिर की अंतिम सीमा के बाद 100 मीटर की परिधि पर निर्माण के लिहाज से निषेधाज्ञा लागू होगी, तो वही 200 मीटर का क्षेत्रफल भी नियंत्रण सीमा में रहेगा.
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Tags: Ayodhya News, Uttar pradesh news
FIRST PUBLISHED : December 02, 2022, 21:31 IST