सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान।
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आगरा में सिंगल यूज प्लास्टिक की न बिक्री होगी, न ही माल की आवक होगी। नगर निगम के साथ व्यापारियों की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। बैठक में अपर नगर आयुक्त ने व्यापारियों को प्रजेंटेशन देकर बताया कि कौन सी प्लास्टिक प्रतिबंधित है और कौन सी बिक सकती है।
आगरा व्यापार मंडल, आगरा मंडल व्यापार संगठन, फेडरेशन समेत संगठनों के व्यापारियों ने अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव से कहा कि वह न तो सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रेता हैं और न ही उत्पादक। जो लोग बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। व्यापार मंडल अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियां मॉल में तो सामान कपड़े के थैलों में देती हैं, पर तेल, दूध आदि प्लास्टिक पाउच में आता है। इन पर भी रोक लगाई जाए।
जय पुरसनानी ने कहा कि अभी तक जो प्रतिबंधित 18 आइटम हैं, नगर निगम के अभियान में जाने वाले अधिकारियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। वह केवल सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करते हैं। व्यापारी कमल मंगवानी ने स्टार्च से बनी थैली को दिखाया, जिसमें सामान दिया जा सकता है। यह पानी में घुल जाती हैं। प्लास्टिक एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक मंगवानी ने 120 माइक्रोन या उससे ऊपर के कैरी बैग के कई बार इस्तेमाल की जानकारी दी। व्यापार मंडल ने व्यापारियों से कहा कि जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा, वह जुर्माना या अन्य कार्रवाई का खुद जिम्मेदार होगा।
बैठक में पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण, कन्हैया लाल राठौड़, सुमित पटेल, पंकज अग्रवाल, राजीव गुप्ता, गौरव गुप्ता, नवदीप अग्रवाल आदि मौजूद रहे।