![Agra: खंदारी पुलिस चौकी हटाकर कब्जा मुक्त हुई जमीन, मालिक को हैंडओवर; सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई Khandari police post of Hariparvat thana area in Agra was vacated On orders of Supreme Court](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2019/12/02/khandari-police-chocki_1575266248.jpeg?w=414&dpr=1.0)
खंदारी पुलिस चौकी
– फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के आगरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरीपर्वत थाना क्षेत्र की खंदारी पुलिस चौकी खाली कर दी गई। वर्ष 1988 से संचालित हो रही चौकी को खाली करने के बारे में पूर्व में हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने कब्जा खाली किया है।
डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि चौकी खाली कर कब्जा मुक्त करने के लिए 21 नवंबर तक का समय दिया गया था। इस पर चौकी खाली की गई है। अस्थायी रूप से चौकी आरबीएस चौराहे के पास पुलिस बूथ में चलेगी। चौकी के लिए उपयुक्त जगह तलाशी जा रही है।
यह था मामला
अक्तूबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौकी खाली कर संपत्ति मालिक को कब्जा सौंपने के आदेश दिए थे। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने डॉ वीके गुप्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया था। अधीनस्थ अदालत ने 14 नवंबर 1991 को याची के पक्ष में संपत्ति का कब्जा सौंपने का आदेश दिया था।
खाली न होने पर याची ने हाईकोर्ट में याचिका की। हाईकोर्ट ने डीएम व पुलिस आयुक्त को संपत्ति का कब्जा याची को सौंपने का आदेश दिया। 10 अक्तूबर तक का समय दिया गया। पर, खाली न होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।