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न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने बनर्जी और ईडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 19 सितंबर को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। इसी दिन अदालत इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगी।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक पूरक हलफनामा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पहले के समन को चुनौती देने वाला उनका पुनरीक्षण आवेदन लंबित है तो एजेंसी का नया समन ‘‘कानूनी रूप से वैध नहीं है’’।
सरकारी स्कूलों में कथित रोजगार घोटाले के सिलसिले में ईडी ने बनर्जी को बुधवार को यहां अपने समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया हुआ है।
हलफनामे में कहा गया है कि टीएमसी सांसद ने न केवल पूरी जांच को चुनौती दी है, बल्कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक पुनरीक्षण आवेदन में एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए पिछले समन को भी चुनौती दी है।
न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने बनर्जी और ईडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 19 सितंबर को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। इसी दिन अदालत इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगी।
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