AAP नेता Manish Sisodia को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम जमानत

Manish Sisodia

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ANI

विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने क्रमश: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में 13 से 15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी।

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए सोमवार को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने क्रमश: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में 13 से 15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी। 

सीबीआई ने अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें संबंधित धनशोधन मामले में नौ मार्च, 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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