नजूल भूमि अध्यादेश को चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब: याचिका पर सुनवाई कर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, 5 अप्रैल तक मांगा है जवाब – Prayagraj (Allahabad) News

प्रयागराज1 मिनट पहले

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सूबे की योगी सरकार ने नजूल भूमि मामले में अध्यादेश लागू किया है। इसी के बाद से नजूल भूमि का मामला गर्म है। अब इस मामले में प्रदेश सरकार के अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी जवाब मांगा लिया है। मामले में राज्य सरकार को 5 अप्रैल तक अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल करना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि जवाब दाखिल होने तक इस मामले में कहीं भी कोई भी डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। असल में असल में नजूल भूमि मामले में अध्यादेश लागू उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि निजी व्यक्ति या संस्था को नजूल भूमि का स्वामित्व नहीं दिया जा सकता। अध्यादेश में है कि पट्टा अवधि खत्म होने पर प्रदेश सरकार पट्टेदार को बेदखल कर नजूल भूमि को वापस ले लेगी। अध्यादेश में यह भी है कि सिर्फ सरकारी विभागों को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए नजूल भूमि दी जा सकेगी। यूपी सरकार के इस नए अध्यादेश को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अध्यादेश को गैर कानूनी बताया गया है। मामले में हाईकोर्ट से अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई है।

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