केंद्र ने इस साल के लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले, संसद द्वारा कानून पारित करने के चार साल बाद नियमों को अधिसूचित करते हुए सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) लागू किया। दिसंबर 2019 में संसदीय मंजूरी और उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बावजूद, सीएए ने देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई विपक्षी दलों ने इस कानून की आलोचना करते हुए इसे भेदभावपूर्ण करार दिया। विरोध प्रदर्शन और पुलिस की प्रतिक्रिया के कारण 100 से अधिक लोगों की जान चली गई।
सीएए क्या है?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) 1955 के नागरिकता अधिनियम को संशोधित करता है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और पड़ोसी मुस्लिम-बहुल देशों से आने वाले हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। 2019 के संशोधन के अनुसार, जो प्रवासी 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए और अपने मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर का सामना किया, वे शीघ्र नागरिकता के लिए पात्र हैं।
नागरिकता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा 6बी के अनुसार, पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति-
भारतीय मूल का व्यक्ति।
भारतीय नागरिक से शादी।
भारतीय नागरिक का नाबालिग बच्चा।
माता-पिता प्रलेखित भारतीय नागरिक हैं।
भारत की आज़ादी के समय व्यक्ति या माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक था।
भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) का दर्जा प्राप्त है।