Supreme Court on Mamata Banerjee: ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, अर्जी पर तुरंत सुनवाई से इनकार

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जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली एकल न्यायधीश की बेंच ने कहा कि आप चीफ जस्टिस के सामने सुनवाई के लिए आग्रह कीजिए। वही सुनवाई की तारीख तय करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखली मामले में सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले की जांच में सीबीआई को मामला सौंपे जाने को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली एकल न्यायधीश की बेंच ने कहा कि आप चीफ जस्टिस के सामने सुनवाई के लिए आग्रह कीजिए। वही सुनवाई की तारीख तय करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखली मामले में सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।

इससे पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को मामले के मुख्य आरोपी शाजहान शेख को सीबीआई को सौंपने का भी आदेश दिया था।  पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। शेख की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच बशीरहाट पुलिस से लेकर सीआईडी ​​को सौंप दी थी, जो अब सीआईडी ​​की पुलिस रिमांड में है।

सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया। एजेंसी की एक टीम शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय भी पहुंची, लेकिन उसे हिरासत नहीं सौंपी गई। सीआईडी ने कहा कि संदेशखालि के नेता को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की है। 

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