हाइलाइट्स
बाहुबली धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार दिया है
कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि धनंजय सिंह की राजनीतिक जीवन पर भी ग्रहण लग जाएगा
जौनपुर. यूपी के जौनपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार दिया है. बुधवार को कोर्ट नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगने, षड्यंत्र तथा गालियां व धमकी देने के मामले में धनंजय सिंह को सजा सुनाएगा. कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि धनंजय सिंह की राजनीतिक जीवन पर भी ग्रहण लग जाएगा. बताया जा रहा है कि दोपहर ढाई बजे के बाद सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी, फिर सजा का ऐलान होगा.
बता दें कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण रंगदारी व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व सहयोगी संतोष विक्रम सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कराया था. सिंघल ने आरोप लगाया था कि विक्रम सिंह दो साथियों के साथ उनका अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए. जहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए सिंघल को कम गुणवत्ता वाली सामग्री को लेकर धमकी दी थी. सप्लाई के लिए दबाव बनाए. इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगा. इस मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी. इसके बाद पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए और बाद में जमानत हो गई थी.
पिछली तारीख पर धनंजय व संतोष विक्रम ने आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र दिया कि वादी पर दबाव डालकर एफआइआर दर्ज कराई गई थी. मामले में चार्जशीट के आधार पर ट्रायल चल रहा था. मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. जेल जाते समय धनंजय सिंह ने मीडिया से थोड़े समय के लिए बात करते हुए कहा कि न्यायपालिका के कार्य पर सवाल वह नहीं खड़ा कर सकते जो फैसला होगा वह स्वीकार करेंगे.
जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद राजनीतिक जानकार यह मानने लगे है कि कम से कम दो साल की जेल होगी. कोर्ट द्वारा दोषी करार दिये जाने के बाद कयास लगाये जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर 2 साल की भी सजा मिलती है तो उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जायेगा.
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FIRST PUBLISHED : March 6, 2024, 09:13 IST