बजट सत्र में नहीं शामिल हो सकेंगे हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

रांची. इस वक्त झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे. हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल की गयी क्रिमिनल रिट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें, इससे पहले हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. वहीं इस मामले में न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने फैसला सुना दिया है.

दरअसल हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने की आग्रह वाली याचिका को खारिज कर दिया था. बता दें, हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के सामने उनका पक्ष रखा था. वहीं ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने पक्ष रखा.

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