अनूप पासवान/कोरबा. स्टेटस सिंबल के साथ-साथ आजकल सुरक्षा की दृष्टिकोण से आर्थिक रूप से सक्षम लोगों में कुत्ता पालने का शौक कुछ ज्यादा ही बना हुआ है. कुत्ता बेहद वफादार जानवर होता है, लेकिन कभी-कभी वह आक्रमक भी हो जाता है. कुत्ते की आक्रामकता से सब से ज़्यादा डर अनजान व्यक्ति को होता है. विदेशी नस्ल के खतरनाक कुत्ते पालने से पहले आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से परमिशन लेने की जरूरत होती है.
इसके अलावा अगर आपका कुत्ता किसी को काट लेता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है. अगर अपने कुत्ता पाल रखा है, इस बात से सावधान रहिए, क्योंकि आपका प्यारा डॉग आपको जेल की हवा खिला सकता है. पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक के ऊपर किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही हो सकती है, इसको लेकर एडवोकेट ने कुछ बाते बताई हैं
कितने दिन का कारावास ?
कोरबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अध्यक्ष एडवोकेट नूतन सिंह ठाकुर ने बताया कि अगर किसी ने कुत्ता पाल रखा है और वाह किसी को नुकसान पहुंचाता है तो कुत्ते के मालिक पर आईपीसी की धारा 289 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है. इस धारा के तहत डॉग के मालिक को जुर्माने के साथ साथ 6 महीने कारावास की सजा हो सकती है.
किसी की मौत होने पर ?
उन्होंने बताया कि अगर कुत्ते के हमले से किसी की मौत होती है, तो डॉग के मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 304ए के तहत लापरवाही से मौत के मामले में कठोर कारावास की सजा होती है. इस लिए अगर आप डॉग लवर है तो सावधान हो जाएं और अपने पालतू डॉग को अच्छे से सोशलाइज करें.
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FIRST PUBLISHED : February 27, 2024, 14:19 IST