झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में खारिज की याचिका

झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामले में खारिज की याचिका

राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से झटका.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ा झटका लगा है. यह मामला देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह पर की टिप्पणी से जुड़ा है. झारखंड हाईकोर्ट ने 2018 के अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में  राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चलेगा. बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी ने अदालत से इस केस को निरस्त करने की अपील की थी. 

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राहुल गांधी के खिलाफ रांची कोर्ट में हुई थी शिकायत

अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई थी. नवीन झा नाम के एक कार्यकर्ता ने रांची कोर्ट में राहुल गांधी पर अमित शाह को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी. नवीन झा का आरोप था कि 18 मार्च 2018 को राहुल ने कांग्रेस के प्लेनरी सेशन में बीजेपी के खिलाफ दिए गए भाषण में अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाया था. शिकायत में कहा गया था कि कांग्रेस नेता द्वारा लगाया गया आरोप सिर्फ झूठा ही नहीं उन नेताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं का भी अपमान है, जो बीजेपी के लिए निस्वार्थ काम कर रहे हैं.

झारखंड हाई कोर्ट से खारिज की राहुल गांधी की याचिका

झा की शिकायत को रांची मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने रांची न्यायिक आयुक्त के सामने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. 15 सितंबर 2018 को इस याचिका की अनुमति दे दी गई थी.इसके बाद रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट  को नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था.मजिस्ट्रेट ने मामले में संज्ञान लेते हुए समन जारी किया गया. फिर राहुल गांधी ने हाई कर्ट का रुख किया था.  कई बार मामले में सुनवाई हुई. एक बार फिर से झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. अब हाई कोर्ट से भी राहुल गांधी को झटका लगा है. अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है.सिर्फ झारखंड ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया गया था.


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