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- NCLT Sends Notice To Sony On Zee Failed Merger, Seeks Reply In Two Weeks, Case Will Be Heard On March 12
नई दिल्ली17 घंटे पहले
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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने मंगलवार (6 फरवरी) को सोनी को एक नोटिस जारी कर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के साथ हाल ही में खत्म हुए मर्जर पर जवाब मांगा है। जी ने याचिका में NCLT को बताया कि ट्रिब्यूनल ही था, जिसने मर्जर को मंजूरी दी थी। इसलिए मर्जर को लागू करने के लिए याचिकाओं (पिटीशंस) पर विचार करना उसके ज्यूरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र में है।
NCLT ने सोनी से याचिका पर दो सप्ताह में जवाब मांगा
अपने बचाव में कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट ने तर्क दिया कि कंपनी जील की याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए एक आवेदन दायर करेगी। सोनी इस बात का जिक्र कर रही थी कि जी द्वारा दायर याचिका कानूनी रूप से मान्य है या नहीं।
NCLT ने अब सोनी को याचिका पर दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले को 12 मार्च को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है।
NCLT ने जी के शेयरहोल्डर की याचिका को किया था स्वीकार
NCLT ने रुके हुए मर्जर से जुड़ी जी के एक शेयरहोल्डर मैड मेन फिल्म वेंचर्स की इसी तरह की याचिका को स्वीकार कर लिया था। मैड मेन फिल्म वेंचर्स ने मामले को NCLT के समक्ष लाया और जी-सोनी दोनों से अप्रूव्ड मर्जर के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया।
सोनी ने पिछले महीने जी के साथ 10 बिलियन डॉलर के मर्जर को किया था रद्द
सोनी ने पिछले महीने जी एंटरप्राइजेज के साथ अपनी इंडियन आर्म के 10 बिलियन डॉलर के मर्जर को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि जी ने कई शर्तों को पूरा नहीं किया। इनमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिलेटेड पार्टी से बकाया की वसूली शामिल है।
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सिंगापुर-ट्रिब्यूनल ने जी के खिलाफ सोनी की याचिका खारिज की: कहा- उसके पास जी को NCLT में जाने से रोकने का अधिकार नहीं
सिंगापुर की आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल (SIAC) ने जी के खिलाफ सोनी की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में सोनी ने 10 अरब डॉलर की मर्जर डील को कैंसिल करने के बाद भारत में अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। पूरी खबर पढ़ें…