ज्ञानवापी केस में नया पेच, पूजा रोकने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने चली ये चाल, जज के पास फिर पहुंचा केस

अभिषेक जायसवाल/वाराणसी: ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में पूजा शुरू हो चुकी है. पूजा पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के अदलात का दरवाजा खटखटाया है. गुरुवार को मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी ने याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 15 दिनों तक पूजा का आदेश स्थगित करने की अपील की है.

इस याचिका में यह भी लिखा है कि इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिवीजन दाखिल करना है जिसके लिए इस आदेश के क्रियान्वयन को 15 दिनों के लिए स्थगित किया जाना चाहिए.

हिन्दू पक्ष ने दाखिल किया है कैविएट
बता दें कि इस मामले में जिला जज के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की बात कही. जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूख किया. उधर दूसरी तरफ हिन्दू पक्ष ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है. ताकि मुस्लिम पक्ष की अपील पर हाईकोर्ट हिन्दू पक्ष को सुनने के बाद ही कोई फैसला दें.

रात से शुरू हो चुकी है पूजा
31 जनवरी को जिला जज के फैसले के बाद देर रात ही जिला प्रशासन ने नंदी के सामने से बैरिकेडिंग हटाकर वहां से ज्ञानवापी तहखाने में पूजा शुरू करा दी गई है. इसके अलावा अब वहां पूजा का शेड्यूल भी जारी हो गया है. जिसके मुताबिक वहां दिन में पांच बार आरती और पूजा होगी.

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