वाराणसी. ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा-पाठ को लेकर बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है. जिला जज ने 7 दिन के भीतर वहां इससे जुड़े इंतजाम करने का भी आदेश दिया है. इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असुद्दीन औवेसी ने सवाल उठाए हैं. बाबरी विध्वंस से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हां, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता.”
असुद्दीन औवेसी ने कहा कि फैसला देने वाले जज का आज रिटायरमेंट का दिन था. 17 जनवरी को उन्होंने डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया था. अब आपने तहखाने में पूजा का अधिकार देकर पूरे केस को ही डिसाइड कर दिया. औवेसी ने कहा कि 1993 से वहां कुछ नहीं हो रहा था लेकिन आपने अब पूजा का अधिकार दे दिया है. ये खुले तौर पर वरशिप एक्ट का उल्लंघन है; ये गलत फैसला है.
6 दिसंबर फिर दोहराया जा सकता है
असुद्दीन औवेसी ने कहा कि जब राम मंदिर मामले में फैसला आया था; हमने उसी वक्त कहा था कि आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया है. अब आगे भी यह मामले चलते रहेंगे; 6 दिसंबर फिर दोहराया जा सकता है; क्यों नहीं हो सकता.
.
Tags: AIMIM, Asaduddin owaisi, Asduddin Owaisi, Gyanvapi controversy, Gyanvapi Masjid Controversy, Gyanvapi Masjid Survey, Owaisi UP Politics
FIRST PUBLISHED : January 31, 2024, 21:05 IST