Budget 2024: 10 साल बाद सरकार बढ़ा सकती है बेस‍िक छूट, 7 करोड़ टैक्‍स पेयर्स को हो सकता है फायदा

Budget 2024 Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं. हर साल की तरह इस बार भी पर्सनल इनकम टैक्‍स पर राहत म‍िलने की उम्‍मीद है. जानकारों को उम्‍मीद है क‍ि बजट में सरकार की तरफ से सैलरीड क्‍लॉस, छोटे टैक्‍सपेयर्स को राहत दी जा सकती है. इस बजट में टैक्‍स की बेस‍िक छूट ल‍िम‍िट को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये क‍िया जा सकता है. इसमें साल 2014 में आख‍िरी बार बदलाव हुआ था. 10 साल पहले इसे दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये क‍िया गया था. कुछ संगठनों ने इस ल‍िम‍िट को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मांग की है.

प‍िछले 10 साल से कोई बदलाव नहीं

2.5 लाख रुपये की मौजूदा बेस‍िक छूट में प‍िछले 10 साल से क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ. 50,000 रुपये का स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन तीन साल पहले शुरू क‍िया गया था. यह भी केवल सैलरीड क्‍लॉस पर लागू होती है. अगर बेस‍िक छूट की ल‍िम‍िट को बढ़ाया जाता है तो इससे म‍िड‍िल क्‍लॉस के हाथ में ज्‍यादा पैसा बचेगा. इससे खपत और आर्थ‍िक रफ्तार भी बढ़ेगी. सरकार की तरफ से बदलाव क‍िया जाता है तो इससे करीब 7 करोड़ टैक्‍स पेयर्स के बड़े हिस्से को फायदा म‍िलेगा.

सेक्‍शन 80सी के तहत छूट
इनकम टैक्‍स के सेशन 80सी के तहत अभी 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जैसे संगठन इस छूट की ल‍िम‍िट को बढ़ाकर दोगुना करने की मांग कर रहे हैं. इनके अनुसार 80सी की ल‍िमि‍ट बढ़ाने का सबसे ज्यादा फायदा स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम, बीमा पॉलिसी खरीदारों और म्यूचुअल फंड निवेशकों को होगा. प‍िछले कई सालों से एक्‍सपर्ट की तरफ से 80सी की ल‍िम‍िट को बढ़ाने की मांग की जा रही है.

स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन भी बढ़ेगा?
स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन के तौर पर अभी 50,000 रुपये का फायदा म‍िलता है. बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसकी ल‍िम‍िट को बढ़ाकर 70 हजार रुपये या एक लाख रुपये तक करने की मांग की जा रही है. स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन की ल‍िम‍िट बढ़ाने का फायदा सबसे ज्‍यादा छोटे टैक्‍स पेयर्स को म‍िलेगा.

न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत बेस‍िक छूट ल‍िम‍िट को 50,000 रुपये के इजाफे के साथ 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये कर द‍िया गया है. यदि आप फाइनेंश‍ियल ईयर 2023-24 के लिए न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम को चुनते हैं तो आपकी टैक्‍सेबल इनकम 3 लाख रुपये से कम होने पर रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं है. यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम स‍िलेक्‍ट करने वालों को आईटीआर फाइलिंग के दौरान 15,000 रुपये (50,000 रुपये का 30%) तक बचाने की सुविधा देता है. दूसरी तरफ ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम 2.5 लाख रुपये की बेस‍िक छूट देता है.

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