शिवराज सिंह चौहान पर दर्ज होगा केस, MP प्रदेश अध्यक्ष पर भी कसेगा कानूनी शिकंजा

हाइलाइट्स

जबलपुर की एक कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मामला दर्ज करने का दिया आदेश.
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर कोर्ट ने की सुनवाई.

जबलपुरः जबलपुर की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. छाबड़ा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सांसद-विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा (प्रथम श्रेणी) की विशेष अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया.

पिछले साल 29 अप्रैल को तन्खा ने मानहानि मामले में अदालत में अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराया था. तन्खा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने उनकी छवि खराब करते हुए गलत दावा किया कि वह 2021 में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में शामिल थे. तन्खा ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने न तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया है और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की है. तन्खा ने शर्मा, चौहान और सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि संबंधी मामला दायर किया है.

शिवराज सिंह चौहान पर दर्ज होगा केस, MP प्रदेश अध्यक्ष पर भी कसेगा कानूनी शिकंजा

विवेक तन्खा ने अपने बयान में आगे कहा, ‘उन्होंने न तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया है और ना ही इस मु्द्दे पर कोई याचिका दायर की है. विवेक तन्खा ने वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि संबंधी मामला दायर किया था. तन्खा ने शिवराज समेत तीनों नेताओं को नोटिस भेजा था. नोटिस में तीन दिन में भाजपा नेताओं से माफी मांगने की बात कही गई थी. नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर तन्खा की तरफ से 6 जनवरी 2023 को जिला न्यायालय में परिवार दायर कर दिया गया था.

Tags: CM Shivraj Singh Chauhan, Madhya pradesh news

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *