बच्‍चे की चाह में महिला कर बैठी ऐसा अपराध, सलाखों के पीछे काटनी होगी सजा!

नई दिल्‍ली. दिल्ली के रोहिणी स्थित बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल से बीते दिनों नवजात बच्ची के चोरी होने की सनसनीखेज वारदात को पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा लेने का दावा किया है. बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया गया है. अपनी बेटी को पाकर माता-पिता भी काफी खुश हैं. जांच के दौरान सामने आया है कि एक महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया था. उसका मकसद अपनी सूनी गोद भरना था. जिसके लिए उसने अस्‍पताल से बच्‍चा चुरा लिया था.

रोहिणी जिले के डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते बुधवार की सुबह पुलिस को अस्पताल से जानकारी मिली कि एक नवजात बच्ची को किसी ने चोरी कर लिया है. मामले की गंभीरता को समझते हुए डीसीपी रोहिणी गुर इकबाल के आदेश पर एसीपी ईश्वर सिंह ने सुपरविजन वाली SHO नॉर्थ रोहिणी के नेतृत्व वाली कई टीमें गठित की गई. टेक्निकल सर्विलांस और कई सीसीटीवी की जांच करने के बाद आखिरकार एक महिला अस्‍पताल से बच्चा ले जाते हुए दिखी. पुलिस टीम कड़ी महक्कत के बाद आखिरकार आरोपी महिला को धर दबोचने में कामयाब रही. उसके पास से बच्‍ची को भी सकुशल बरामद कर लिया गया.

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क्‍या बोले डीसीपी?
डीसीपी ने कहा, ‘पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसे कोई औलाद नहीं है और बच्चे की चाह में उसने ये कदम उठाया. पहले वो 2 दिन अस्पताल में रही और उसके बाद नवजात बच्ची के परिजनों से नजदीकियां बढ़ाई और मौका मिलते ही बच्ची को लेकर वहां से फरार हो गयी. लेकिन बच्ची को अस्पताल से ले जाते हुए उसकी तस्वीर तीसरी cctv में कैद हो गयी और आखिर कार पुलिस ने उसे धर दबोचा.

पुलिस ने लिया एक्‍शन
पुलिस का कहना है कि पकड़ी गई महिला बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है. भले ही उसने ममता के कारण अपनी सूनी गोद भरने के लिए एक दूसरी मां की गोद को सूना करने की कोशिश की हो लेकिन बच्ची को चुराकर उसने जुर्म तो किया ही है. लिहाजा अब पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है.

से ले जाते हुए उसकी तस्वीर सीसीटवी में कैद हो गयी और आखिर कार पुलिस ने उसे धर दबोचा.

बच्‍चे की चाह में महिला ने अपनाया जुर्म का रास्‍ता, कर बैठी ऐसा अपराध, सलाखों के पीछे काटनी होगी लंबी सजा!

बच्‍चा चुराने पर कितनी है सजा?
दस साल से कम उम्र के बच्चे को चुराना या किडनैप करने को आईपीसी की धारा- 369 के तहत अपराध माना गया है. कानून के तहत उसे चोरी करने के इरादे से अपहरण एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए सात साल कारावास तक सजा दी जा सकती है. साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है.

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