निखिल त्यागी/सहारनपुरः दिवाली पर सालों से आतिशबाजी करने और पटाखे जलाने की परंपरा देश में रही है. इस सीजन में पटाखों से कई घटनाएं भी होती रहती हैं. जिसके लिए प्रशासन सतर्क रहकर काम करता है. सहारनपुर के जिलाधिकारी ने जिले की सभी तहसीलों के अधिकारियों को संबंधित पटाखा फैक्ट्री व पटाखा बेचने वाले व्यापारियों की समय-समय पर जांच करने के निर्देश जारी किए हुए हैं.
अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि दीपावली के त्योहार पर जिला प्रशासन द्वारा जिले में पटाखों के लिए 101 लाइसेंस जारी किए गए हैं. जिसमें से 36 लाइसेंस पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री के और 65 लाइसेंस स्टोर करने वाले या त्योहार पर दुकान लगाकर पटाखा बेचने वाले लोगों को जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देशानुसार समय-समय पर अधिकारी इन लाइसेंस दर को की जांच करते रहते हैं. जिलाधिकारी द्वारा जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है. जिससे किसी भी अप्रिय घटना न होने पाए.
इन स्थानों पर खरीद सकेंगे पटाखे
प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देशानुसार महानगर में पटाखे की दुकान लगाने के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है. जिन पर केवल लाइसेंस धारक व्यापारी ही अपनी अस्थायी पटाखे की दुकान लगा सकेंगे. उन्होंने बताया कि महाराज सिंह डिग्री कॉलेज का खेल मैदान, राजकीय इंटर कालेज बेहट रोड, सर्किट हाउस के सामने मैदान, जनपद की मंडी तथा दिल्ली रोड स्थित राजकीय आईटीआई को जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी रूप से पटाखों की दुकान के लिए चिन्हित किया है. इन स्थानों पर तीन दिन के लिए आतिश बाजी की बिक्री होगी. उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मानको को ध्यान में रखकर सुरक्षा के आदेशों का पालन करते हुए पटाखे बिक्री होंगे.
फैक्ट्री के लिए सरकार द्वारा जारी सुरक्षा के मानक
अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आतिशबाजी बनाने वाली फैक्ट्री को सरकार द्वारा सुरक्षा हेतु मानक तय किए गए हैं. उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के बाहर कंट्रोल रूम नंबर, संबंधित थाने का नंबर, फायर ब्रिगेड नंबर व एंबुलेंस नंबर लिखना अति आवश्यक है. इसके अलावा आग लगने जैसी घटना होने की स्थिति में आग बुझाने के लिए फायर के उपकरण पानी व रेत की व्यवस्था करना अति आवश्यक है. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जनपद में एक स्थान पर इस तरह की घटना संज्ञान में आई थी, जिसके बाद जिला अधिकारी द्वारा संबंधित आतिशबाजी बनाने वाले फैक्ट्री को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
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FIRST PUBLISHED : October 29, 2023, 21:32 IST