Sanjay Singh को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 10 नवंबर तक के लिए बढ़ाया न्यायिक हिरासत

Sanjay Singh

ANI

सिंह को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज अदालत में लाया गया था। इससे पहले उन्हें 13 अक्टूबर को आज तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 10 नवंबर तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिंह को अपने पारिवारिक खर्चों के साथ-साथ संसद सदस्य के रूप में अपने काम के लिए कुछ चेक पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी। न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों को सिंह के निजी डॉक्टर सहित उचित इलाज सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्हें ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 

सिंह को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज अदालत में लाया गया था। इससे पहले उन्हें 13 अक्टूबर को आज तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिंह को जेल भेजने का आदेश दिया था जब जांच एजेंसी ने उन्हें ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया था। 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। आप नेता ने पहले उच्च न्यायालय को बताया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध, दुर्भावनापूर्ण और “सत्ता को विकृत करने का क्लासिक मामला” थी, और इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।

ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है। सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।

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