छत्तीसगढ़: पटाखों पर बैन, दिवाली, छठ-क्रिसमस पर इन नियमों का करना होगा पालन

अनूप पासवान/कोरबाः दीपावली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पर्यावरण विभाग एक्टिव होता नजर आ रहा है. इस बार भी पर्यावरण विभाग ने पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसको लेकर छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा उच्चतम न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में आदेशों के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं. उसका कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है.

कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, और रायगढ़ जिले में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है. जारी किए गए दिशा निर्देश में त्योहारों को लेकर पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया गया है. दीपावली, छठ ,गुरु पर्व और क्रिसमस पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. पटाखे की बिक्री को लेकर भी विभाग द्वारा कारी निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखों को ही बाजार में बेचे जाने की अनुमति है साथ ही ध्वनि प्रदूषण का भी खयाल रखते हुए कम आवाज करने वाले पटाखे बाजार में बेचने की अनुमति होगी.

पटाखे फोड़ने का समय
1. दीपावली रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
2. छठ पूजा प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक
3. गुरु पर्व – रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
4. नया वर्ष / क्रिसमस रात्रि 11:55 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक

ऐसे पटाखे ही बेच सकेंगे बाजार में
1. कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी.
2. केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिये बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो.
3. सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिकी उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है.
4. पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है.
5. ऑनलाईन अर्थात् ई-व्यापारिक वेबसाईटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिकी प्रतिबंधित रहेगा.

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