…बच्चे को मौत की सजा कैसे दी जा सकती है? 26 हफ्ते की प्रेग्नेंसी के अबॉर्शन पर क्‍या बोले CJI चंद्रचूड़

26 weeks pregnant abortion: मुख्‍य न्‍यायाधीश ने कहा क‍ि गर्भवती कहती है कि वह बच्चा नहीं चाहती है और राज्य बच्चे को अपने कब्जे में ले सकता है और उसे गोद लेने के लिए सौंप सकता है, तो फिर वह बच्चे को कुछ और हफ्तों तक वह कोख में क्यों नहीं रख सकती और फिर सी सेक्शन (ऑपरेशन) के माध्यम से प्रसव करा सकती है.

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