Hathras News: दो अभियुक्त दोषी करार, गैर इरादतन हत्या में तीन-तीन साल की सजा

Two sentenced to three years imprisonment for attempt to commit culpable homicide

सजा
– फोटो : सोशल मीडिया

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हाथरस में विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) राम प्रताप सिंह के न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सहपऊ क्षेत्र के गांव वीर नगर निवासी विजय सिंह ने थाना सहपऊ में मेड़ काटने के पीछे हुई मारपीट व गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मुकदमा रामजीलाल पुत्र टेनीराम, प्रमोद पुत्र रामजीलाल, शांती देवी पत्नी रामजीलाल निवासी ग्राम वीरनगर थाना सहपऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध दर्ज कराया था। विवेचक ने इस मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। 

इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) राम प्रताप सिंह के न्यायालय में हुई। विचारण के दौरान अभियुक्ता शांति देवी की मृत्यु हो गई है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्तगण रामजीलाल व प्रमोद को दोषी करार देते हुए तीन तीन साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रतिभा सिंह राजपूत ने की।

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