सरकार ने मंगलवार को महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। लोकसभा में आज सुबह 11 बजे बिल पर चर्चा शुरू हुई।
संसद विशेष सत्र: सरकार ने मंगलवार को महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। लोकसभा में आज सुबह 11 बजे बिल पर चर्चा शुरू हुई। सोनिया गांधी ने बिल पर संसद में बोलना शुरु किया। सोनिया गांधी ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक पारित कराना राजीव गांधी का सपना था।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पार्टी के लिए महिला आरक्षण विधेयक पर बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सबसे पहले उनके पति और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लाया गया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर यह विधेयक सदन में पारित हो गया तो राजीव गांधी का सपना पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा, “महिलाएं पहले से ही इसका इंतजार कर रही थीं और अब उन्हें और वर्षों तक इंतजार करने के लिए कहा गया है।”
महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सोनिया गांधी ने जाति जनगणना की वकालत की, कहा कि इससे बेहतर कार्यान्वयन होगा। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस में बोलते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तत्काल जाति जनगणना का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विधेयक के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जाति जनगणना आवश्यक है और महिला आरक्षण विधेयक में एससी और ओबीसी को शामिल किया जाना चाहिए।
मंगलवार को जब महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 सितंबर को “ऐतिहासिक दिन” बताया और विपक्षी दलों से विधेयक पारित करने का आग्रह किया। महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डालते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने नीति निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाई है और भगवान ने उन्हें महिला आरक्षण पर बिल लागू करने के लिए चुना है। महिला आरक्षण विधेयक आम सहमति और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण पिछले 27 वर्षों से लटका हुआ है। हालाँकि, यह एक नया बिल होगा, न कि पहले पारित किया गया कोई पुराना बिल।
विधेयक क्या प्रस्तावित करता है?
महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए लोकसभा में आज सुबह 11 बजे से सात घंटे का समय होगा। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव है। बहस के बाद बिल के आज सदन में पारित होने की संभावना है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम नामक विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। यह परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा और इसलिए 2024 में अगले लोकसभा चुनाव के दौरान इसके लागू होने की संभावना नहीं है।