चित्रकूट4 घंटे पहले
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चित्रकूट में नशीले पाउडर के जरिए लोगों को जहर खुरानी का शिकार बनाने वाले आरोपी को त्वरित न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रूपए अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 22 सितम्बर 2019 को मानिकपुर जीआरपी थाना प्रभारी अखिलेश कुमार राय, एसआई गौतम बनर्जी रेलवे स्टेशन मानिकपुर में जांच अभियान चला रहे थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर उन्होंने मानिकपुर के महावीर नगर निवासी टिंकू उर्फ शेख हासिम को गिरफ्तार कर लिया। जिसके पास से नशीला पाउडर बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि डायजाफाम की गोलियों को पीसकर उसने यह नशीला पाउडर बनाया है। इस पाउडर को यात्रियों के खाने की चीजों में मिलाकर उनके बेहोश होने के बाद वह सामान चोरी कर लेता है। उसने चोरी की कुछ घटनाओं को कबूल करते हुए घटनाक्रम का भी खुलासा किया था।
एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा
जिसके बाद जीआरपी टीम ने उसके विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी टिंकू उर्फ शेख हासिम को 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ एक लाख रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।