35 हजार के लिए पत्‍नी-बच्‍चों की हत्‍या, जज ने दुर्लभ केस मान फांसी की दी सजा

नई दिल्‍ली. पंजाब के कपूरथला में महज 35 हजार रुपये के लिए एक शख्‍स ने एक दो नहीं बल्कि चार हत्‍याएं कर दी थी. साल 2013 में सामने आए इस मामले के दौरन उसने अपनी पत्‍नी, उसकी पहली शादी से दो बच्‍चे और साली को मौत के घाट उतार दिया था. पेश मामले में पत्‍नी की गलती महज इतनी सी थी कि उनकी मां ने दोषी के 35 लाख रुपये नहीं चुकाए थे. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पेश मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई है. एक पांच साल के बच्‍चे की गवाही के आधार पर यह सजा सुनाई गई.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने बलजिंदर कुमार की सजा को बरकरार रखा और इसे ‘दुर्लभतम’ मामला घोषित किया. युवक ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बेंच ने कहा “अपीलकर्ता ने किसी भी अवशिष्ट संदेह के अभाव में अपनी पत्नी और उसके बच्चों की हत्या की थी. जिस क्रूरता से उसने अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा, स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में कोई राहत देने वाली परिस्थिति नहीं है.”

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क्‍यों देने थे 35 हजार रुपये?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, हत्या से कुछ दिन पहले कुमार अपनी सास मंजीत कौर से मिलने गया था और अपनी पत्नी और बच्चों को मारने की धमकी दी थी. विवादों के कारण पत्‍नी ने उसे उसे छोड़ दिया था. इस धमकी की शुरुआत ₹35,000 की राशि से संबंधित विवाद में हुई थी. दरअसल कुमार की बहन का रिश्‍ता कौर ने कराया था, जिसका बाद में पति से तलाक हो गया था. तलाक समझौते के हिस्से के रूप में 35 हजार का भुगतान किया जाना था, जो कुमार और उसकी बहन को नहीं मिल सका था. कौर पैसे की वापसी के लिए गारंटर थी.

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बच्‍चे की गवाही पर शक का कोई कारण नहीं 
पांच साल के बच्‍चे की गवाही पर यह सजा सुनाई गई. कोर्ट  ने कहा कि “बच्चे के गवाह के रूप में बयान का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक किया गया है और हमें किसी भी कारण ऐसा नहीं लगता कि उसे पढ़ा कर ऐसा बयान देने के लिए कहा गया है. इस बयान को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है.”

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