भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि आठ मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलूरू में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केन्द्रीय गृह मंत्री को हत्या का अभियुक्त बताया था।
सुलतानपुर। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुलतानपुर की ‘एमपी-एमएलए’ अदालत में अब 20 फरवरी को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष के वकील संतोष कुमार पांडेय ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस मामले में राहुल को आज अदालत में हाजिर होना था मगर उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला पेश हुए और उनका पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि राहुल इस वक्त पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हैं एवं उन्हें एक दिन पहले ही अदालत का समन मिला है, इस वजह से वह आज हाजिर नहीं हो सके हैं।
पांडेय ने बताया कि राहुल के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को हाजिर होने के लिये 15 से 25 फरवरी के बीच की कोई तिथि दे दी जाए। इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 20 फरवरी नियत कर दी। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि आठ मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलूरू में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केन्द्रीय गृह मंत्री को हत्या का अभियुक्त बताया था।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
अन्य न्यूज़