16 साल की उम्र से पहले कोचिंग पर रोक, नियम तोड़ा तो लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना

Coaching Guidelines : केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोचिंग क्लासेज पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है. जिसके अनुसार 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी कोचिंग क्लास नहीं जा सकते. सरकार ने कहा है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों से एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है.

शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का अपने यहां दाखिला नहीं लेंगे. साथ ही अच्छे नंबर/रैंक दिलाने या पास होने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे. गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकेंगे, जो अनैक कदाचार या किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो. कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए सभी निर्देशों का पालन करना होगा.

वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी

गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी. जिस पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम सामग्री, पूरा होने की अवधि, हॉस्टल की सुविधा व फीस आदि का पूरा विवरण देना होगा.

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