Paytm News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी अधिकांश सर्विसेस पर रोक लगाने का फैसला किया. नियमों की अनदेखी के चलते पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई की गई. हालांकि एक बार राहत देते हुए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेस को 15 मार्च तक जारी रखने की इजाजत दी. जैसे-जैसे 15 मार्च की तारीख नजदीक आ रही है, एक बार फिर से सवाल उठने लगे है कि क्या आरबीआई पेटीएम को और मोहलत देगा ?
क्या पेटीएम को मिलेगी राहत?
इस बात की संभावना बहुत कम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेटीएम पेमेंट बैंक को और मोहलत दे सकती है. हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में इस बात की उम्मीद जताई गई है कि नेशनल पेमेंट कॉपरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) पेटीएम को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के तौर पर लाइसेंस दे सकता है. माना जा रहा है कि 15 मार्च तक पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्यूनिकेशन को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस मिल सकता है. हालांकि आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक को राहत देने के मूड में नहीं है. यानी 15 मार्च के बाद पेटीएम की बैंकिंग पेटीएम पेमेंट बैंक को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा.
पेटीएम को मिल सकता है लाइसेंस
थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के तौर पर लाइसेंस मिलने से पेटीएम ऐप की सर्विस, यूपीआई पेमेंट के लिए भी जारी रह सकेंगी. पेटीएम की ओर से इसके लिए एक्सिस बैंक, यस बैंक समेत 4 बैंकों से बातचीत चल रही है. माना जा रहा है कि एनपीसीआई की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद पेटीएम की यूपीआई सर्विसे पेटीएम पेमेंट के बंद होने के बाद भी जारी रह सकेगी. उम्मीद है कि पेटीएम को 15 मार्च से पहले NPCI से TPAP यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस मिल जाएगा. ऐसा होने से पेटीएम अपने सभी कंज्यूमर ऑपरेशंस को पहले की तरह चला सकेगी.