हो गया फैसला, अब नहीं जाएगी नियोजित शिक्षकों की नौकरी, जानें कैसे हुआ निर्णय

सच्चिदानंद/पटना:- बिहार के करीब 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. सक्षमता परीक्षा के बाद नौकरी जाने से डरे सहमे नियोजित शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है. दरअसल विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा पास करने वालों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का आदेश निकाला था. इसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है. इसके बाद शिक्षक आंदोलन करने लगे. उन्हें नौकरी जाने का डर सताने लगा. लेकिन अब नियोजित शिक्षक राहत की सांस ले सकते हैं.

मामला हाईकोर्ट पहुंचा
नौकरी जाने के डर से सहमे नियोजित शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. समरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार याचिका (केस संख्या CWJC 2922/2024) हाईकोर्ट में दायर की गई. जिसकी सुनवाई के क्रम में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. इसके जवाब में शिक्षा विभाग की तरफ से हाईकोर्ट में शपथ-पत्र दायर किया गया. इस शपथ पत्र में शिक्षा विभाग ने कोर्ट को बताया कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है.

इसमें उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के जैसा वेतन और अन्य लाभ दिया जाएगा. जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे. इसका अर्थ यह है कि अगर पास हो गए, तो बीपीएससी शिक्षक वाली सुविधा मिलेगी और पास नहीं हुए, तो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे. किसी की भी बर्खास्तगी की परिकल्पना नहीं की गई है.

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कौन है नियोजित शिक्षक
नियोजित शिक्षक, नगर निकाय के कर्मचारी हैं और वे पंचायत के अधीन भी होते हैं. वे राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं कहलाते हैं. स्थानीय निकाय के ये शिक्षक सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं. नियोजित शिक्षकों की मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए. बिना किसी परीक्षा के शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया जाए. वेतनमान 9300 से 34500 दिया जाए और ग्रेच्युटी सहित सारी सुविधा दी जाए.

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