विक्रम कुमार झा/पूर्णिया : बदलते जमाने में ठगी करने का तरीका भी बदल रहा है. साइबर अपराधी पुलिस, ग्राहक, बैंकर के अलावा कई रूप में अलग-अलग तरह से साइबर ठगी करते हैं. लोगों को अपने झांसे में लेकर उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं. इन्हीं बातों का खास ख्याल रखते हुए पूर्णिया नगर निगम ने अपने क्षेत्र में रह रहे लोगों को सतर्क किया है. साथ ही बतलाया है कि नगर निगम से जुड़ा कोई भी पेमेंट करने से पहले इन चीजों की जांच जरुर कर लें.
अंजान आदमी अगर टैक्स का पैसा मांगे तो रहें सतर्क
जानकारी देते हुए पूर्णिया नगर निगम के सिटी मैनेजर शेखर कुमार कहते हैं कि आजकल साइबर अपराधी क्राइम ज्यादा बढ़ गया है. इसलिए लोग पैसा देने में कई बार सोचते हैं. उनका सोचना भी लाजमी है. उन्होंने लोगों से कहा आप भी सतर्क रहें. कोई भी अंजान आदमी जो निगम का कर्मी बताकर टैक्स का पैसा मांगता हो तो आप उसकी शिकायत करें. नहीं तो आप ठगी के शिकार हो जायेंगे. उन्होंने कहा अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है. ऐसे में राजस्व कर्मी, नगर निगम के कर्मी निगम क्षेत्र में घर-घर जाकर होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील करते हैं. साथ कैश लेकर हाथों हाथ होल्डिंग टैक्स भी जमा करते हैं. आए दिन अलग-अलग नाम से अलग-अलग बहाने बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी और ठगी करते हैं.
पूर्णिया नगर निगम में ऐसे करें होल्डिंग टैक्स जमा
सिटी मैनेजर शेखर कुमार ने कहा कि नगर निगम का होल्डिंग टैक्स आप ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको पूर्णिया नगर निगम के वेबसाइट पर जाना होगा. जिन लोगों के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, वह खुद नगर निगम के काउंटर पर आकर होल्डिंग टैक्स जमा कर रशीद कटवा सकते हैं.
घर-घर निगम के कर्मी जाकर वसूल रहें हैं टैक्स
अभी नगर निगम कर्मी को डोर टू डोर जाकर होल्डिंग टैक्स वसूली करने का भी आदेश दिया गया है. ऐसे में लोगों को खास ख्याल रखते हुए जब आप होल्डिंग टैक्स के पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपके पास नगर निगम का अधिकृत कर्मी जाए तभी आप होल्डिंग टैक्स जमा करें. साथ ही साथ होल्डिंग टैक्स जमा करने के दौरान आप सबसे पहले अपने मोबाइल में आए एसएमएस SMS में दी गई राशि को पूरी तरह जांच कर लें और होल्डिंग टैक्स जमा करने के बाद नगर निगम के द्वारा जमा की गई राशि की प्राप्ति रसीद जरूर प्राप्त कर लें.
पुराने नियम पर ही हो रही टैक्स वसूली, नहीं हुआ कोई बदलाव
टैक्स वसूली में पूर्व में बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित दर लागू है, उसी निर्धारित दर पर होल्डिंग टैक्स वसूले जा रहे हैं. हालाँकि उन्होंने कहा कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों के लिए अलग-अलग होल्डिंग टैक्स वसूले जाते हैं. धार्मिक स्थल या संस्थान में पूर्व निर्धारित नियमों पर शुल्क देना होगा. 2012 से होल्डिंग टैक्स नियम बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है. उसमें अब तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि अगर आप शुरुआती दौर में होल्डिंग टैक्स का चार्ज जमा करेंगे तो आपको तीन महीने में 5℅ का सीधा छूट मिलेगी.
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FIRST PUBLISHED : March 17, 2024, 16:34 IST