हिट एंड रन के शिकार लोगों को सरकार देगी ₹2 लाख तक का मुआबजा; ऐसे करें अप्लाई

कैलाश कुमार/बोकारो. हीट एंड रन कंपनसेशन योजना केंद्र सरकार की राहत योजना है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन के शिकार पीड़ितों को सरकार द्वारा मदद के लिए मुआवजा प्रदान किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत अज्ञात वाहन दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में ₹50,000 (पचास हजार रुपये)और मृत्यु की स्थिति में ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) मुआवजा राशि दी जाती है.

योजना के तहत मुआवजे के लिए, आपको संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज कराते हुए मुआवजा के लिए फॉर्म संख्या -1 भरकर आवेदन करना होगा. इसके साथ ही जिस अनुमंडल में दुर्घटना हुई थी वहां के दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा या फिर दुर्घटना क्षेत्र से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं.

हीट एंड रन कंपनसेशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

• दावेदार के बैंक खाते के पासबुक की प्रति (जिसमें बैंक खाता धारक का नाम, खाता संख्या, शाखा का नाम, IFSC कोड हो)

• यदि होस्पिटल ने पीड़ित का कैशलेस उपचार किया हो, तो उसका प्रतिलिपि

• पीड़ित का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की प्रतिलिपि (आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस , पैन कार्ड )

• दावेदार की पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की प्रतिलिपि

• पुलिस FIR की प्रतिलिपि
मौके पर मौत होने पर पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट

• मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र या चोट रिपोर्ट के रूप में लागू होने पर प्रतिलिपि की जरूरत पड़ती है जरूरत पड़ती है

• मुआवजे के दावे पर अंतिम निर्णय मुआवजा निर्धारण आयुक्त (Claims Settlement Commissioner) द्वारा किया जाएगा यदि आप पात्र हैं और आपके दस्तावेज सही हैं, तो मुआवजा राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी

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