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आपराधिक केस के कारण लंबित पासपोर्ट के मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकारी को आदेश दिया है कि जिन आवेदकों के खिलाफ एनसीआर दर्ज हैं, अविलंब उनके पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत किए जाएं। कहा है कि इन लोगों को संबंधित अदालत से विदेश जाने की अनुमति नहीं लेनी होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने पवन कुमार राजभर व अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन आवेदकों के खिलाफ एफआईआर की विवेचना या ट्रायल जारी है, रीजनल पासपोर्ट आफिस से पुलिस रिपोर्ट की सूचना मिलते ही उन्हें संबंधित अदालत से अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने के एक हफ्ते के भीतर उनका पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत कर दिया जाएगा।
कोर्ट ने सभी आवेदकों, जिनकी अर्जी विचाराधीन है। दो माह का समय दिया है कि वे दो हफ्ते में संबंधित अदालत से अनुमति लेकर रीजनल पासपोर्ट आफिस को दे दें ताकि यथाशीघ्र उनका पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत किया जा सके। सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विदेश जाने की अनुमति के आवेदनों को अधिकतम चार हफ्ते में तय करें। अतिआवश्यक होने पर यथाशीघ्र तय करें।