हाईकोर्ट के 1 जज ने दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप, अब सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा मसला

नई दिल्ली. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा एक सहकर्मी के खिलाफ लगाए गए आरोप पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद उच्चतम न्यायालय शनिवार को विशेष सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जज शनिवार सुबह 10:30 बजे मामले की सुनवाई करेंगे.

एक अभूतपूर्व घटना में, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने सहयोगी, न्यायमूर्ति सौमेन सेन, जिन्होंने मेडिकल प्रवेश अनियमितताओं की सीबीआई जांच के एकल-न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने वाली खंडपीठ की अध्यक्षता की थी, पर एक राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगाया.

यह मामला न्यायमूर्ति सेन द्वारा न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगाने के बाद आया, जिन्होंने बंगाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई से जांच का आदेश दिया था. हालांकि, न्यायमूर्ति सेन की खंडपीठ द्वारा उनके आदेश पर रोक लगाने के बाद, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने मामले को फिर से उठाया और सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया.

अपने बाद के आदेश में, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने न केवल डिवीजन बेंच के आदेश को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से न्यायमूर्ति सेन द्वारा पारित आदेशों पर फिर से विचार करने के लिए भी कहा, जिन पर उन्होंने एक राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगाया है.

जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, “जस्टिस सेन स्पष्ट रूप से इस राज्य में किसी राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं. इसलिए, यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा सोचता है, तो राज्य से संबंधित मामलों में पारित आदेशों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है. जस्टिस सेन ने आज क्या किया है. उन्होंने अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस राज्य में सत्ता में बैठे कुछ राजनीतिक दल को बचाया है. इसलिए, उनके कार्य स्पष्ट रूप से कदाचार के दायरे में आते हैं.” न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यह भी सवाल किया कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनके स्थानांतरण की सिफारिश के बावजूद न्यायमूर्ति सेन कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्यों बने रहे.

जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने आदेश में जजों के बीच कथित निजी बातचीत का खुलासा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति सेन ने हालिया अदालत की छुट्टियों से पहले आखिरी दिन न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा को अपने कक्ष में बुलाया और उनसे कहा कि अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक भविष्य है और उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने दावा किया कि न्यायमूर्ति सिन्हा ने मामले की सूचना कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दी, जिन्होंने मामले की रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश को दी है.

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय को उन मामलों पर प्रेस से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी फटकार लगाई जा चुकी है, जिनकी वह सुनवाई कर रहे थे. उन्होंने अक्सर ऐसे बयान दिए हैं जिनकी राजनीतिक व्याख्या की गई है. इनमें से अधिकतर बयान राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ माने गए हैं. टीएमसी ने मांग की कि उन्हें न्यायपालिका से इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल होना चाहिए.

Tags: Calcutta high court, DY Chandrachud, Supreme Court

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