स्मृति ईरानी ने नहीं की शूटर वर्तिका सिंह की मानहानि: हाईकोर्ट ने कहा वह एक राजनीतिक दल की आलोचना कर रही थी, गांधी परिवार की लीगेसी से जुड़ा बताना अपराध नहीं – Lucknow News

लखनऊ47 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक
हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान में मानहानि का अपराध नहीं माना है। - Dainik Bhaskar

हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान में मानहानि का अपराध नहीं माना है।

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि के मामले में अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह द्वारा दाखिल याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा है कि पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यदि उन्हें कांग्रेस पार्टी अथवा पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की लीगेसी वाले ‘गांधी परिवार’ से जुड़ा हुआ कहा गया तो ये उसकी मानहानि नहीं है। और न ही यह उसकी मानहानि करने की स्मृति ईरानी की मंशा को दर्शाता है।

अक्टूबर 2022 में निचली अदालत ने भी किया था खारिज

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *