सावधान! नए साल पर करना चाह रहे पार्टी आयोजन तो इस बात का रखें विशेष ध्यान, वरना पड़ जाएगी भारी

विशाल भटनागर/मेरठ: क्रिसमस और न्यू ईयर बिल्कुल करीब है. अगर आप मेरठ में रहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. यदि आप भी क्रिसमस या नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं. उसके लिए एक बड़ी पार्टी का भी आयोजन करना चाहते हैं तो यह इतना आसान नहीं होगा. दरअसल, जिला प्रशासन ने क्रिसमस पर्व और नववर्ष (New Year) पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पहले से परमिशन लेना जरूरी कर दिया है. अगर बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आयोजकों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. जिसको लेकर मेरठ जिला प्रशासन द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई है.

अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राज्यस्व सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2023 समाप्ति की ओर है. ऐसे में जनपद के विभिन्न होटल, बैंक्विट हॉल में नववर्ष की पूर्व संध्या पर अगर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. तो ऐसे सभी संचालक होटल स्वामी, बैंकट हॉल स्वामियों को मेरठ जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी. अनुमति मिलने के बाद ही किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम आयोजित होगा. उन्होंने बताया कि शासन आदेश 6 जनवरी 2018 के बिंदु में वर्णित संशोधित धारा 4 क 1 में प्रावधान किया गया है.

इन बातों को भी रखें विशेष ध्यान

वहीं दूसरी ओर जिले में किसी भी स्थान पर नववर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस इवेंट मेले तथा किसी प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर भी आयोजकों द्वारा बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. ऐसे सभी लोगों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. बताते चलें कि हर साल देखा जाता है कि मेरठ में नव वर्ष के जश्न को लेकर बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

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