रिपोर्ट-राजकुमार सिंह
वैशाली. खेती में सिंचाई के लिए पानी की किल्लत से जूझ रहे किसानों के लिए बिहार सरकार नयी योजना लेकर आयी है. किसानों को बोरिंग करने और मोटर सेट खरीदने के लिए सरकार अनुदान देगी. योजना का लाभ किसान को ही मिले किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसलिए ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा.
बिहार की 70 फीसदी अबादी खेती औऱ इससे जुड़े व्यवसाय पर निर्भर है. यहां किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या पटवन की है. मानसून आधारित खेती के कारण किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है. सरकार ने सिंचाई समस्या के स्थाई समाधान के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को बोरिंग और मोटर सेट खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा. खास बात यह है इस योजना में किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए आवेदन करने वाले किसानों को ऑनलाइन सत्यापन कराना होगा.
40 डिसमिल जमीन जरूरी
लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अमरेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि इस योजना के लिए सिर्फ वो किसान ही आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास कम से कम 40 डिसमिल जमीन है. जमीन के आस-पास सिंचाई का कोई दूसरा साधन नहीं होना चाहिए. इस योजना में आवेदन करने वाले किसानों को तीन वर्ग में अनुदान दिया जाएगा. सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को लागत का 70 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को लागत का 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. बोरिंग और मोटर खरीदने पर जितना खर्च आएगा उसी अनुपात में अनुदान दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें-सिलेंडर और बुकिंग की झंझट से छुटकारा, घर घर ऐसे पहुंचेगी कुकिंग गैस, बस करना होगा ये काम
आवेदन के लिए ये कागजात जरूर लाएं
लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अमरेंद्र कुमार ने बताया इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि किसान को कम से कम कागजात देना पड़ें. इसलिए सिर्फ जमीन की एलपीसी रसीद के और जाति प्रमाण पत्र किसान से मांगे गए हैं. बस इसके अलावा किसी तरह का कोई और दस्तावेज किसानों को नहीं लाना होगा.
मोटर की कीमत के अनुपात में अनुदान
सरकार ने 2 एचपी मोटर की कीमत 20 हजार रुपए तय की है. इसी के अनुसार किसानों को अनुदान दिया जाएगा. इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों ले सकें इसके लिए अभियंताओं को निर्देश दिया है कि किसान के एप्लाय करते ही करने के बाद जमीन का भौतिक सत्यापन कर आवेदन को जल्द आगे बढ़ा दें, ताकि योजना का लाभ किसानों को तुरंत मिल सके.
.
Tags: Farm laws amendment, Local18, Vaishali news
FIRST PUBLISHED : February 29, 2024, 16:16 IST