सागर यूनिवर्सिटी में कुलपति को बंधक बनाया, पथराव के बाद 21 छात्रों पर FIR, जानें क्यों हुआ बवाल  

अनुज गौतम/सागर: एमपी की एक मात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में उपद्रव हो गया. सिविल लाइन पुलिस ने 21 नामजद छात्र सहित 150 अन्य पर मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इन छात्रों पर बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सार्वजनिक रास्ता रोकने, आपराधिक षड्यंत्र, कुलपति को बंधक बनाने, निजी वाहन पर पथराव करने का मामला दर्ज किया गया है.

दिव्यांग छात्रों की मांगों पर हंगामा
विवि का यह पूरा घटनाक्रम दिव्यांग छात्रों की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है. विद्यार्थियों ने करीब 36 घंटे तक विश्वविद्यालय कैंपस में धरना दिया. प्रदर्शन के दौरान छात्र ब्रेल लिपि में पुस्तक, ब्रेल लिपि में प्रिंटर सहित विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति से मिलने की जिद पर अड़े रहे. प्रदर्शन के 33 घंटे बाद कुलपति ने 5 मिनट की मुलाकात की और उनकी बातें सुनी, जिस पर छात्र संतुष्ट नहीं हुए. वहीं, मीडिया अधिकारी विवेक जायसवाल ने विश्वविद्यालय में दिव्यांगों के लिए मौजूद सुविधाओं और जिनकी कमी है, उनको पूरा करने से संबंधित पत्र भी जारी किया है.

चक्का जाम भी किया
जानकारी के अनुसार, जब कुलपति अपने चार पहिया वाहन से यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर जाने लगीं तो छात्रों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान वह गाड़ी के आगे भी लेट गए तब पुलिस ने मोर्चा संभाला. इसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी मार्ग पर चक्काजाम भी किया. यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पुलिस पर बर्बरता करने के आरोप लगाए हैं.

21 छात्र नामजद
मामले में छात्र सूर्य प्रकाश त्रिपाठी, मृत्युंजय पांडेय, चंदन कुमार, रोशन यादव, मनोज कुमार दांगी, कार्तिक दुबे, राहुल सिंह, अश्विनी कुमार, कुलदीप कुमार, विवेक सोनी, कुलदीप पटेल ,धीरज कुमार, प्रियांशु जैन, नीरज यादव, प्रेम कुमार, अभिमन्यु, अमित, राजबहादुर पटेल, शिवम, अमित पंडा के खिलाफ नामजद और 100 से 150 अज्ञात के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

मामले की जांच जारी
सागर एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से आवेदन दिया गया था, जिस पर रास्ता रोकने, पत्थर फेंकने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधित शिकायत की गई थी. मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. वीडियोग्राफी की गई थी, उसके आधार पर मामले की विवेचना की जा रही है.

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